नई दिल्ली: आम जनता को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है. केंद्र की मोदी सरकार ने 19 वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 2.5 से 10 फीसदी तक इजाफा कर दिया है. कस्टम ड्यूटी की नई दरें बुधवार देर रात लागू हो जाएंगी. एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आभूषण, रेडियल कार टायर और विमान ईंधन पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है. पिछले वित्त वर्ष में ऐसी वस्तुओं का करीब 86,000 करोड़ रुपए का आयात हुआ था. यानी इन सभी 19 चीजों की कीमतें गुरुवार से बढ़ जाएंगी.
खबरों की मानें तो केंद्र सरकार ने बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या से निजात के लिए यह कदम उठाया है. जिन 19 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, उससे देश में सालाना लगभग 86 हजार करोड़ रुपये का आयात होता है. यह भी पढ़े-केंद्र सरकार: जीएसटी परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को दायरे में लाने पर फैसला लेगा
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर 19 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की जानकारी दी है. यानी फेस्टिव सीजन से ठीक पहले सरकार ने इन 19 चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर लोगों को झटका दे दिया है. जानिए किन चीजों पर कस्टम ड्यूटी में हुई वृद्धि (प्रतिशत में)
वस्तु | वर्तमान दर | नई दर |
एसी | 10 | 20 |
वॉशिंग मशीन (10 किलोग्राम से कम) | 10 | 20 |
फ्रिज और एसी के लिए कम्प्रेशर | 7.5 | 10 |
स्पीकर्स | 10 | 15 |
फुटवियर्स | 20 | 25 |
रेडियल कार टायर्स | 10 | 15 |
नॉन-इंडस्ट्रियल डायमंड | 5 | 7.5 |
डायमंड (सेमी-प्रोसेस्ड) | 5 | 7.5 |
कृत्रिम डायमंड | 5 | 7.5 |
कट और पॉलिश्ड कलर्ड जेम्स स्टोन | 5 | 7.5 |
कीमती धातुओं के ज्वैलरी उत्पाद या कीमती धातुओं के साथ मेटल क्लैड | 15 | 20 |
सोने या चांदी के उत्पाद | 15 | 20 |
बाथ, शॉवर बाथ, सिंक, वाश बेसिन आदि | 10 | 15 |
प्लास्टिक के उत्पाद जैसे बॉक्स, केस, कंटेनर, बोतल आदि | 10 | 15 |
टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य प्लास्टिक के उत्पाद | 10 | 15 |
ऑफिस स्टेशनरी, फर्नीचर की फिटिंग्स, डेकोरेटिव शीट्स, बीड्स, चूड़ी आदि | 10 | 15 |
ट्रंक, सूटकेश, एक्जीक्यूटिव केस, ब्रीफकेश, ट्रेवल बैग और अन्य बैग आदि | 10 | 15 |
एविएशन टर्बाइन फ्यूल | 0 | 5 |
वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई. इसके अलावा एयर कंडीशनर्स/फ्रिज के कंप्रेसर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है.
इसी तरह से आभूषण, सोना तथा अन्य कीमती धातु या कीमती धातु जडि़त किसी अन्य धातु, सोने या चांदी के बर्तन के लिए आयात शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है.