GST रिटर्न फाइल नहीं करने वालों की अब खैर नहीं, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट हो सकता है फ्रीज

केंद्र सरकार ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) चोरों से कड़ाई से निपटने के लिए कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की है. इसके तहत अब जीएसटी रिटर्न (GSTR) फाइल नहीं करनेवाले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

जीएसटी (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) चोरों से कड़ाई से निपटने के लिए कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की है. इसके तहत अब जीएसटी रिटर्न (GSTR) फाइल नहीं करनेवाले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो जीएसटीआर से कन्नी कटाने वाले व्यापारियों की जल्द ही प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का काम शुरू किया जाएगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक रिटर्न फाइल को लेकर जीएसटी अधिकारियों द्वारा भेजे गए नोटिस की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ विभाग कारवाई करेगा. इसके तहत कोताही बरतने वाले संबंधित व्यक्ति की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट अटैच की जा सकती है. इस नए नियम को हरी झंडी भी मिल चुकी है. बताया जा रहा है कि देश में लगभग एक करोड़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं. जिस वजह से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. GST काउंसिल की बैठक: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च 2020 से लॉटरी पर पूरे देश में लगेगा 28 फीसदी जीएसटी

उल्लेखनीय है कि बीते बुधवार को  वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर जीएसटी शिकायत निवारण समिति का गठन करने के लिए अधिसूचना जारी की. यह समिति जीएसटी से संबंधित प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों और आइटी संबंधी समस्याओं समेत करदाताओं की सारी समस्याओं की जांच करेगी और उनका समाधान करेगी.

आपको बता दें कि जीएसटी अधिकारियों ने गुरुवार को 241 करोड़ रुपये की कर चोरी का भांडाफोड़ किया. इतनी बड़ी कर चोरी 1,600 करोड़ रुपये के फर्जी रसीदों के जरिये की जा रही थी. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक स्थानीय अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

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