लोकसभा चुनाव 2019: मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बल्कि इन 11 आईडी प्रूफ से भी कर सकते हैं मतदान
वोटिंग के लिए मतदाता को पहचान पत्र की जरूरत होती है. ऐसे में यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बल्कि ऐसे 11 पहचान पत्र हैं. जिस किसी एक पहचान पत्र के आधार पर भी आप मतदान कर सकते हैं.
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) के लिए तारीखों का एलान हो गया है, 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में देशभर में वोट डाले जाएंगे. वोटिंग के लिए मतदाता को पहचान पत्र (ID Proof) की जरूरत होती है. ऐसे में यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बल्कि ऐसे 11 पहचान पत्र हैं. जिस किसी एक पहचान पत्र के आधार पर भी आप मतदान कर सकते हैं.
चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया है. उसके अनुसार मतदाता के पास इन 11 वैकल्पिक फोटो पहचान प्रमाण में कोई एक भी पहचान पत्र रहेगा तो वह मतदान कर सकता है.
1-वोटर आई कार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप हैं.
2-ड्राइविंग लाइसेंस
3-पासपोर्ट
4-राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड
5- पैन कार्ड
6-आधार कार्ड
7-बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया पासबुक
8-मनरेगा जॉब कार्ड
9-श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड,
10-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज
11-पैंशन संबंधि दस्तावेज
बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 वीं लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को एक प्रेस कांफ्रेस करके चुनाव के तारीखों का ऐलान किया. चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार सात चरण में मतदान होगा जो 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा वहीं, वोटों की गिनती 23 मई को होगा. ज्ञात हो कि इस बार 90 करोड़ लोग मतदान करेंगे. इस बार 8 करोड़ 43 लाख नए मतदाता जुड़ेगे. साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में डेढ़ करोड़ वोटर 18 से 19 साल की उम्र के हैं जो पहली बार वोट डालेंगे.