Gautam Buddha Nagar Rape Case: मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषी मकान मालिक को 20 साल की कैद

जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में 5 और 7 वर्ष की मासूम बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में मकान मालिक चंद्रिका उर्फ कबाड़ी को दोषी करार दिया है और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.

(Photo Credit : X)

ग्रेटर नोएडा, 20 जनवरी : जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में 5 और 7 वर्ष की मासूम बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में मकान मालिक चंद्रिका उर्फ कबाड़ी को दोषी करार दिया है और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.

यह मामला अप्रैल 2019 का है. जब पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में मामला दर्ज कराया था. अदालत ने दोषी मकान मालिक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं. यह भी पढ़ें : MP: राम मंदिर का पोस्टर फाड़ने और कृत्य का वीडियो अपलोड करने पर व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत के अनुसार, माता-पिता जब घर से बाहर काम के लिए निकल जाते थे तो उसे दौरान मकान मालिक 5 और 7 साल की दो बेटियों को बहला फुसला कर अपने घर ले जाता था. मकान मालिक दोनों बच्चियों से दुष्कर्म करता था और उन्हें टॉफी का लालच दिया करता था. मकान मालिक पहले इन दोनों बच्चियों के साथ डिजिटल रेप करता था, लेकिन बाद में वह दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने लगा. बच्चियों ने जब इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी,, तब मामला पुलिस तक पहुंचा था.

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