G20 Summit: जी20 समिट के दौरान राजधानी में सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद, दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध को लेकर जारी की नोटिफिकेशन, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को दो दिवसीय जी20 समित का आयोजन होने जा रहा है. जिस आयोजन में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के नेता शामिल होने वाले हैं. ऐसे में केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार किसी भी तरह की सुरक्षा में चुक नहीं चाहती है. सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने जी 20 समिट को लेकर राजधानी में लगाये गए प्रतिबंध की सोची जारी की है
G20 Summit: देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को दो दिवसीय जी20 समित का आयोजन होने जा रहा है. जिस आयोजन में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के नेता शामिल होने वाले हैं. ऐसे में केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार किसी भी तरह की सुरक्षा में चुक नहीं चाहती है. सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने जी 20 समिट को लेकर राजधानी में लगाये गए प्रतिबंध की सोची जारी की है. दिल्ली सरकार की तरफ से जरी सूची के अनुसार राजधानी में जी 20 समिट के दौरान भारी और हल्के मालवाहक वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. हालांकि आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, दूध, सब्जी, चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित वस्तुओं को ले जाने वाली वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी. आपातकालीन सेवाओं के लिए भी किसी तरह की मनाही नहीं है. नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक "नियंत्रित क्षेत्र-I" माना जाएगा. यानी इस दौरान प्रतिबंध लग जायेगा.
वहीं माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 07 की मध्यरात्रि को 00:00 बजे से 08.09.2023 से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी. यह भी पढ़े: G20 Summit: 8-10 सितंबर तक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पर रोक, क्लाउड किचन रहेंगे बंद; लोगों के आने-जाने पर ये है नियम
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इसके साथ ही रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक "विनियमित क्षेत्र" माना जाएगा, केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति हो.
किसी भी टीएसआर और टैक्सी को 09.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी,
दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी,