स्विगी इंस्टामार्ट पर FSSAI का बड़ा शिकंजा: खराब खाना और एक्सपायर्ड उत्पाद बेचने पर थमाए 9 नोटिस; कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स (त्वरित डिलीवरी) सेक्टर को खाद्य सुरक्षा नियामक की ओर से अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शनिवार, 11 जुलाई 2026 को लोकप्रिय ग्रोसरी डिलीवरी ऐप 'स्विगी इंस्टामार्ट' (Swiggy Instamart) को कुल 9 कानूनी नोटिस जारी किए हैं. नियामक ने यह कदम उन ढेरों उपभोक्ता शिकायतों के बाद उठाया है, जिनमें प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड (अतीत तिथि के), सड़े हुए, दूषित और मानव उपभोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए स्विगी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) सौंपने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: FSSAI Advisory: खाने-पीने की चीजों को अखबार में पैक करने या परोसने पर लगी रोक, FSSAI ने स्वास्थ्य के लिए बताया गंभीर खतरा

एक्सपायर्ड व्हे प्रोटीन से लेकर सड़े हुए अंडे तक; ये हैं मुख्य शिकायतें

नियामक द्वारा जारी किए गए नोटिस में उपभोक्ताओं की उन विशिष्ट शिकायतों और टिप्पणियों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है, जो स्विगी इंस्टामार्ट की खाद्य गुणवत्ता जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं:

  • एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी: ग्राहकों को 'Healthify 100% Whey Protein (1 kg)' और 'Noice Homestyle Madras Mixture' जैसे उत्पाद उनकी एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी डिलीट किए गए.
  • सड़े हुए अंडे और बदबूदार भोजन: 'अक्षय कल्प ऑर्गेनिक एग' (Akshayakalpa Organic Egg) एक्सपायर्ड और अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ पाया गया, जिससे दुर्गंध आ रही थी. इसके अलावा 'काके दा पराठा' नामक रेडी-टू-ईट फूड भी पूरी तरह खराब और खाने के अयोग्य था, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया.
  • शिशु आहार (Infant Food) में बड़ी लापरवाही: एक गंभीर मामले में बच्चों के लिए मंगाया गया इन्फेंट फूड (शिशु आहार फार्मूला) बेहद खराब और दूषित स्थिति में पाया गया, जो गलत रखरखाव (स्टोरेज) को दर्शाता है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट वापस लेने के बाद भी कंपनी ने वही दूषित पैकेट दोबारा डिलीवर कर दिया.
  • बिना लाइसेंस वाले ब्रांड्स की बिक्री: 'NOICE' ब्रांड के अंडों की मार्केटिंग उस नाम के तहत की जा रही थी जो कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस श्रेणियों में स्वीकृत ही नहीं है.

FSSAI ने एक्सपायर्ड और खराब खाने की शिकायतों को लेकर Swiggy Instamart को नौ नोटिस जारी किए

लाइसेंसिंग विसंगतियां और शिकायत निवारण में विफलता

FSSAI के नोटिसों में केवल खराब उत्पाद ही नहीं, बल्कि स्विगी इंस्टामार्ट के पूरे प्रशासनिक और तकनीकी संचालन ढांचे में मौजूद व्यवस्थागत कमियों (Systemic Gaps) को भी रेखांकित किया गया है. कई मामलों में पाया गया कि प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड वेंडर्स के FSSAI लाइसेंस नंबर या तो गलत थे, अमान्य थे या अस्तित्व में ही नहीं थे. इसके अलावा, वेंडर्स के नाम उनके आधिकारिक FSSAI पंजीकरण से मेल नहीं खा रहे थे.

नियामक ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है कि ग्राहकों द्वारा गंभीर खाद्य सुरक्षा मुद्दों को बार-बार उठाने और मामलों को उच्च अधिकारियों तक री-एस्केलेट करने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया. कुछ मामलों में खाद्य सुरक्षा की मुख्य समस्या का समाधान करने या उसकी जांच करने के बजाय, कंपनी ने ग्राहकों को केवल रिफंड (पैसे वापस) देकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया.

FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को दिए ये कड़े निर्देश

इन गंभीर उल्लंघनों के सामने आने के बाद, खाद्य सुरक्षा नियामक ने स्विगी इंस्टामार्ट को निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखित और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है:

  1. दस्तावेजी स्पष्टीकरण: उन सभी परिस्थितियों और कारणों का ब्योरा दें जिनकी वजह से यह गैर-अनुपालन (नॉन-कंप्लायंस) हुआ.
  2. गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट: कंपनी अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन (पुराने माल को हटाना), स्वच्छता, और कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों (Internal Controls) की पूरी विस्तृत जानकारी साझा करे.
  3. सुधारात्मक कार्य योजना (CAPA): कंपनी यह बताए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसने रूट कॉज एनालिसिस (मूल कारण विश्लेषण) के बाद क्या कदम उठाए हैं.

त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) के इस दौर में जहां 10 मिनट में सामान पहुंचाने की होड़ मची है, FSSAI की यह कड़ी कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गति के चक्कर में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्विगी की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं आया है, लेकिन दी गई समयावधि में संतोषजनक रिपोर्ट न मिलने पर कंपनी का लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है.