IIT Kanpur: आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पर दर्ज हुई एफआईआर; सहायक प्रोफेसर पत्नी ने लगाए घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के आरोप

आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर के खिलाफ उनकी पत्नी (जो उसी संस्थान में सहायक प्रोफेसर हैं) की शिकायत पर घरेलू हिंसा, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों में कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology) (IIT) कानपुर (Kanpur) के एक प्रोफेसर के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत पर घरेलू हिंसा, शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोपों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. पीड़िता भी इसी संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं.

कानपुर पुलिस के अनुसार, पीड़िता की शिकायत के आधार पर कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें: Jharkhand Mob Lynching: झारखंड के खूंटी में बकरी चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, मुखिया समेत सात ग्रामीण गिरफ्तार

पत्नी ने लगाए गंभीर उत्पीड़न के आरोप

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कॉग्निटिव साइंस विभाग की सहायक प्रोफेसर महिला ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 के अंत से उनके पति द्वारा लगातार उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है. आरोपी पति संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा कॉग्निटिव साइंस विभाग में प्रोफेसर के रूप में तैनात हैं.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके साथ बार-बार मारपीट की, जान से मारने की धमकियां दीं, घर के सामान को नुकसान पहुंचाया और उन्हें गंभीर रूप से प्रताड़ित किया. महिला का कहना है कि इस प्रताड़ना के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

विवाहेत्तर संबंध और जबरदस्ती का आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि जब उन्होंने अपने पति के कथित विवाहेत्तर संबंधों (Extramarital Affairs) को लेकर उनसे सवाल किए, तो उनके साथ फिर से मारपीट की गई.

इसके अलावा, महिला ने अपने पति पर असहमति के बावजूद जबरन संबंध बनाने का प्रयास करने और निजी जीवन की गोपनीय जानकारियों को ईमेल के जरिए वकीलों के साथ साझा करने का आरोप भी लगाया है.

पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई

कल्याणपुर के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) दिलीप कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं—जैसे पति द्वारा क्रूरता, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी देना और जानबूझकर अपमान करना—के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. घटना के संबंध में आरोपी प्रोफेसर या आईआईटी कानपुर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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