Fine in School: जुर्माने के खिलाफ स्कूलों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नोएडा, 29 अप्रैल: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 100 स्कूलों पर गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की ओर से 1- 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था. इस जुर्माने के खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगी. गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 100 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है. यह भी पढ़ें: Women Fight in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दो महिलाएं आपस में भिड़ी, एक दूसरे को दी गंदी-गंदी गालियां ( Watch Viral Video)

जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 30 दिन के भीतर छात्रों को फीस के रूप में वसूली गई 15 फीसद फीस राशि वापस नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा. फीस वापसी को लेकर कोई कार्यवाही ना होने पर अभिभावकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी.

दरअसल वर्ष 2020 21 मई करोना काल के दौरान स्कूलों में 15 प्रतिशत फीस बढ़ा दी गई थी। मामले में उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2023 को दिया देश में प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत फीस अगले वर्ष समायोजित करने या स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में भेजने के आदेश दिए थे. न्यायालय के आदेश पर जिला शुल्क नियामक समिति ने 16 फरवरी तक सभी स्कूलों को 15 फीसद फीस वापस करने के लिए नोटिस भेज दिया था, जिस पर निजी स्कूलों ने कार्रवाई नहीं की.