पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी नलिनी की पैरोल खत्म, वापस जेल पहुंची
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों में से एक एस. नलिनी 51 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद जेल में वापस आ गई
चेन्नई: राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड मामले में सात दोषियों में से एक एस. नलिनी 51 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद जेल में वापस आ गई. वह रविवार शाम वेल्लोर केंद्रीय कारागार लौट आई. 12 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय ने उसकी पैरोल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था. उसने अपनी बेटी की शादी के इंतजाम पूरे करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा था. 22 अगस्त को अदालत ने उसकी पैरोल तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। 25 जुलाई को नलिनी को एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था. मद्रास उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई को नलिनी की छह महीने की पैरोल की याचिका पर एक महीने की पैरोल मंजूर की थी। साथ ही यह निर्धारित किया था कि नलिनी इस अवधि के दौरान राजनेताओं और मीडिया से नहीं मिलेगी.नलिनी ने मामले की खुद पैरवी की थी।
अपनी याचिका में नलिनी ने कहा था कि उम्रकैद की सजा पाया हर दोषी दो साल की जेल की सजा पूरी करने के बाद एक महीने की सामान्य छुट्टी का हकदार होता है और उसने पिछले 27 वर्षों में एक बार भी जेल से छुट्टी नहीं ली है.मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, ए. जी. पेरारिवलन, टी. सुथेंद्रराजा उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं.
ये सभी 1991 से जेल में हैं। एक तमिल टाइगर महिला आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में खुद को उड़ाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 16, 2019 12:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

