देवेंद्र फडणवीस को कोर्ट का समन, चुनावी हलफनामे में क्रिमिनल केस छिपाने का आरोप
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर कोर्ट ने समन जारी किया है. फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप है.
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को नागपुर कोर्ट ने समन जारी किया है. फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप है. नागपुर (Nagpur) पुलिस ने यहां की एक स्थानीय अदालत द्वारा देवेंद्र फडणवीस के नाम जारी समन की गुरुवार को तामील की. वकील सतीश उके का आरोप है कि फडणवीस पर ने अपने हलफनामे में दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी को छिपाई. मामले में नागपुर सदर थाने के इंस्पेक्टर महेश बंसोड़े ने बताया कि समन पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है.
देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ यह मामला एक बार फिर यह ऐसे समय में खुला है जब राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी है. मजिस्ट्रेटी अदालत ने एक नवंबर को एक याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू की थी, जिसमें फडणवीस के खिलाफ कथित तौर पर सूचनाएं छिपाने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गयी थी.
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देवेंद्र फडणवीस पर हलफनामे में क्रिमिनल केस छिपाने का मामला-
Nagpur(Sadar)Police Inspector Mahesh Bansode: Nagpur (Sadar) police delivered to ex-Maharashtra CM Devendra Fadnavis, summons issued by a local court in connection with case wherein he is accused of concealing information about 2 criminal matters against him,in election affidavit pic.twitter.com/CatPyNWS17
— ANI (@ANI) November 29, 2019
बता दें कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से फडणवीस को राहत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ समन जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट को फडणवीस के खिलाफ चुनाव संबंधी शिकायत की जांच करने से रोक दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह जांचने की अनुमति दी है कि क्या वाकई फडणवीस ने दाखिल नामांकन पत्रों में आपराधिक मामलों को छुपाया है.
(भाषा इनपुट के साथ)
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2019 09:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

