TMC नेता साकेत गोखले के खिलाफ ED ने कसा शिकंजा, तय किए आरोप

अहमदाबाद , 13 अगस्त : अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को टीएमसी नेता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए . ईडी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. ईडी ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर कहा, “जिला एवं सत्र न्यायाधीश अहमदाबाद और नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) अहमदाबाद ने आज साकेत गोखले के खिलाफ आरोप तय किए हैं.”

इससे पहले, विशेष न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत साकेत गोखले द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था, जब तक कि उनके खिलाफ पंजीकृत अनुसूचित कार्यालय का मामला न्यायालय द्वारा तय नहीं हो जाता. साकेत गोखले को ईडी ने गत वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. उन्होंने लोगों के बीच में खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताकर क्राउडफंडिंग एकत्रित की थी. यह भी पढ़ें : Kolkata Doctor Rape Murder Case: HC के आदेश बाद कोलकाता पहुंची CBI, डॉक्टर रेप-मर्डर केस में शुरू करेगी जांच

उन्होंने क्राउडफंडेड राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों जैसे शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड बकाया का भुगतान, पेटीएम, स्विगी, ज़ोमैटो, क्रिप्टो मुद्रा ट्रेडिंग और अन्य विविध ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से खरीदारी के लिए किया था.