ट्रेन लेट या AC खराब होने पर क्या मिलेगा टिकट का पैसा वापस? जानें क्या है Indian Railway का नियम

How to file TDR IRCTC : अगर यात्रा के दौरान कोई बड़ी परेशानी होती है, तो यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टीडीआर फाइल कर टिकट का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. सही कारण और समयसीमा का पालन करने पर पूरा पैसा वापस मिल सकता है.

Ticket Deposit Receipt

अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, और यात्रा के दौरान कोई गंभीर परेशानी हो जाती है, जैसे कि ट्रेन बहुत देर से आती है, एसी (AC) खराब होता है, बुक किया गया कोच (Coach) नहीं मिलता है, या ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप आईआरसीटीसी (IRCTC) से रिफंड पा सकते हैं. इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसे ‘टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट’ (Ticket Deposit Receipt) कहा जाता है. टीडीआर के जरिए आप यात्रा में आई समस्या की जानकारी देकर टिकट का पैसा वापस मांग सकते हैं. आप यह प्रक्रिया ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं.

टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट क्या होता है?

टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) एक ऐसी सुविधा है, जो यात्रियों को तब दी जाती है, जब वह किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाते है, या फिर यात्रा के दौरान उन्हें कोई बड़ी परेशानी हो जाती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा सकती है, और सही कारण व समयसीमा में टीडीआर भरने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिल सकता है.

टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट किन स्थितियों में फाइल किया जा सकता है?

अगर किसी यात्री को यात्रा के दौरान कोई गंभीर परेशानी हो जाए, तो टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट भरकर रेलवे से रिफंड ले सकता है. जैसे कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो और आपने यात्रा न की हो, बुक किया गया कोच उपलब्ध न हो और आपको नीचे क्लास में सफर करना पड़े, एसी खराब हो, ट्रेन का रूट बदल दिया गया हो, या फिर आप बोर्डिंग स्टेशन या अंतिम स्टेशन तक न पहुंच पाए हों, तो इन सभी परिस्थितियों में टीडीआर फाइल किया जा सकता है.

इसके अलावा, अगर सभी यात्रियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कोई भी यात्रा नहीं कर पाया, वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) होने पर यात्रा नहीं की गई, या ट्रेन बीच में ही रुक गई और आखिरी स्टेशन तक नहीं पहुंची, तब भी टीडीआर भरने का विकल्प होता है. रेलवे ने हर स्थिति के लिए टीडीआर भरने की अलग-अलग समय सीमा तय की है, जैसे कुछ मामलों में ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले और कुछ मामलों में 72 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करना जरूरी होता है. इसलिए यात्रियों को अगर यात्रा में कोई समस्या आती है, तो समय रहते उनको टीडीआर जरूर फाइल करना चाहिए, तभी उन्हें टिकट का पैसा वापस मिल सकेगा.

किन मामलों में पैसा वापस नहीं मिलेगा?

अगर आपने दो कनेक्टिंग ट्रेनों के लिए यात्रा की योजना बनाई थी और पहली ट्रेन किसी कारण से छूट गई, तो ऐसी स्थिति में रेलवे या आईआरसीटीसी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है. इसका मतलब यह है, कि अगर पहली ट्रेन लेट हो गई या आप उससे नहीं चढ़ पाए और इस वजह से दूसरी ट्रेन भी छूट गई, तो आपको किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में टीडीआर फाइल करने पर भी पैसे वापस नहीं किए जाते है.

टीडीआर ऑनलाइन कैसे भरें?

ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

रेलवे यात्रियों को यह सुविधा देता है, कि अगर उन्हें कोई बड़ी असुविधा हो जाए, तो वह अपना टिकट कैंसिल किए बिना भी टीडीआर के जरिए रिफंड मांग सकते हैं. बस ध्यान रखें कि सही कारण और समय सीमा का पालन किया जाए. इससे आपको पूरा पैसा भी वापस मिल सकता है.

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