Delhi Yellow Alert Guidelines: दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर ‘येलो’ अलर्ट जारी, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के मामले लगातार बढ़ रहे है. जिसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन (Omicron) वेरियंट के मामले लगातार बढ़ रहे है. जिसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘येलो’ अलर्ट (Delhi Yellow Alert) जारी किया है. दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी. दरअसल राजधानी में लगातार दो दिन तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ऊपर आ रहे हैं. जबकि शहर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 165 हो गए हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाईलेवल बैठक में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के बाद मंगलवार दोपहर एक वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं. दिल्ली में ‘ओमीक्रोन’ के मामले बढ़कर 165 हुए: सरकारी आंकड़े

उन्होंने कहा “दिल्ली में ज्यादातर हल्के और कम लक्षण वाले कोविड -19 मामले आ रहे हैं. इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण दर तेजी से ना बढ़े, स्तर 1 (येलो अलर्ट) के तहत कुछ प्रतिबंध होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दो दिनों से पॉजिटिविटी दर 0.5 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है."

येलो अलर्ट के लागू होने के साथ ही दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर-जरूरी दुकानों और मॉल को ऑड-ईवन के आधार पर संचालित किया जाएगा. निजी कार्यालयों (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां, बार, दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति या क्षमता की अनुमति दी गई है. जबकि शादियों और अंत्येष्टि सभाओं में केवल 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है.

येलो अलर्ट में क्या रहेगा बंद

येलो अलर्ट में क्या रहेगा खुला

उल्लेखनीय है कि इस साल जुलाई में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने जीआरएपी को मंजूरी दी थी. जिसमें यह तय किया गया कि कोविड-19 मामलों में बढ़ोत्तरी से किन परिस्थितियोंमें किन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. जीआरएपी के अनुसार, रंग-कोडित अलर्ट के चार स्तर- येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड हैं.

येलो अलर्ट तब घोषित किया जाता है, जब संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी के निशान तक पहुंच जाती है. ‘येलो’ अलर्ट के तहत नाईट कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.

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