Delhi Yellow Alert Guidelines: दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर ‘येलो’ अलर्ट जारी, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद
दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के मामले लगातार बढ़ रहे है. जिसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी.
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन (Omicron) वेरियंट के मामले लगातार बढ़ रहे है. जिसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘येलो’ अलर्ट (Delhi Yellow Alert) जारी किया है. दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी. दरअसल राजधानी में लगातार दो दिन तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ऊपर आ रहे हैं. जबकि शहर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 165 हो गए हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाईलेवल बैठक में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के बाद मंगलवार दोपहर एक वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं. दिल्ली में ‘ओमीक्रोन’ के मामले बढ़कर 165 हुए: सरकारी आंकड़े
उन्होंने कहा “दिल्ली में ज्यादातर हल्के और कम लक्षण वाले कोविड -19 मामले आ रहे हैं. इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण दर तेजी से ना बढ़े, स्तर 1 (येलो अलर्ट) के तहत कुछ प्रतिबंध होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दो दिनों से पॉजिटिविटी दर 0.5 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है."
येलो अलर्ट के लागू होने के साथ ही दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर-जरूरी दुकानों और मॉल को ऑड-ईवन के आधार पर संचालित किया जाएगा. निजी कार्यालयों (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां, बार, दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति या क्षमता की अनुमति दी गई है. जबकि शादियों और अंत्येष्टि सभाओं में केवल 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है.
येलो अलर्ट में क्या रहेगा बंद
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे.
- स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. हालांकि आउटडोर योग की अनुमति होगी.
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. (यह प्रतिबंध अभी भी लागू है)
येलो अलर्ट में क्या रहेगा खुला
- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
- दिल्ली मेट्रो 50% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी और उसमें खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसे और अन्य बसे भी 50% बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी.
- ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल 2 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी.
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सकता है.
- सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ निजी कार्यालय खोलने की अनुमति होगी.
- निर्माण कार्य जारी रहेगा, उद्योग भी खुले रहेंगे.
- सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे.
- सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुले रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि इस साल जुलाई में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने जीआरएपी को मंजूरी दी थी. जिसमें यह तय किया गया कि कोविड-19 मामलों में बढ़ोत्तरी से किन परिस्थितियोंमें किन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. जीआरएपी के अनुसार, रंग-कोडित अलर्ट के चार स्तर- येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड हैं.
येलो अलर्ट तब घोषित किया जाता है, जब संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी के निशान तक पहुंच जाती है. ‘येलो’ अलर्ट के तहत नाईट कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.