Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आप को कड़ी फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू में एक भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को कड़ी फटकार लगाई है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था.

Supreme Court | PTI

नई दिल्ली, 14 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू में एक भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को कड़ी फटकार लगाई है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था. सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रभारी सचिव और वित्त सचिव को बिना इंतजार किए सभी लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलाने को कहा.

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, जिला न्यायपालिका की ढांचागत जरूरतों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय की परियोजनाओं से उत्पन्न मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी. यह देखते हुए कि पिछले आदेशों के बावजूद मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है, शीर्ष अदालत ने लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशिष्ट समयसीमा मांगी. यह भी पढ़ें : Noida is NO.1 in Liquor Sales: शराब बिक्री में नोएडा पूरे प्रदेश में नंबर वन, 10 महीने में बिकी 1,600 करोड़ की शराब

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि जिला न्यायपालिका की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय को वैकल्पिक परिसर उपलब्ध कराया जाएगा और नोट किया गया कि एमटीएनएल भवन, जिसे उच्च न्यायालय को आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था वह अपर्याप्त है. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

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