देश

Delhi Riot Case: उमर खालिद को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका कर दी खारिज

दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया.

Delhi Riot Case: उमर खालिद को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका कर दी खारिज
Credit-ANI

नई दिल्ली, 28 मई : दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया.

दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपों को लेकर उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी. खालिद की जमानत याचिका की अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में लगाई गई थी. जहां से उसे झटका लगा है. बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया. एएसजे समीर बाजपेयी ने खालिद द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी. यह भी पढ़ें : UP Love Story: प्यार की खातिर शिफा ने बदला धर्म, संध्या बनकर प्रेमी के साथ रचाई शादी, यहां पढ़ें प्रेम की पूरी कहानी

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है. खालिद की तरफ से अदालत के समक्ष दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे अदालत की तरफ से एक बार फिर से खारिज कर दिया गया. मार्च 2022 में भी ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी. अब कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने भी उमर खालिद की जमानत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया.

जेएनयू के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद को इस बार भी अदालत से राहत नहीं मिल पाई. इससे पहले 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए अपनी जमानत की याचिका वापस ले ली थी और फिर ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कईयों के खिलाफ यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on May 28, 2024 03:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).