मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड के आरोपी की पत्नी व एनजीओ की दिल्ली की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय राजधानी में स्थित 1.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया. ईडी के अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने एनजीओ - सेवा संकल्प ईवम विकास समिति और उसकी बहन एनजीओ से जुड़ी राष्ट्रीय राजधानी में संपत्तियों को संलग्न किया.

प्रवर्तन निदेशालय (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 3 मार्च : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate (ED) (ईडी) ने बुधवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में राष्ट्रीय राजधानी में स्थित 1.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया. ईडी के अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने एनजीओ - सेवा संकल्प ईवम विकास समिति और उसकी बहन एनजीओ से जुड़ी राष्ट्रीय राजधानी में संपत्तियों को संलग्न किया. अधिकारी ने कहा कि इसकी जांच के दौरान, यह पता चला कि सेवा संकल्प ईवाम विकास समिति द्वारा संचालित बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका आश्रय गृह अत्यधिक संदिग्ध तरीके से चल रहा था और कई लड़कियों ने हिंसा और यौन उत्पीड़न के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर पर बालिका गृह के अन्य सदस्यों के साथ मुजफ्फरपुर आश्रय गृह (Muzaffarpur Shelter House) चलाने का समग्र नियंत्रण था, उसने लड़कियों के साथ बलात्कार किया और यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, वंचित और परित्यक्त बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न का अपराध किया.

उन्होंने कहा, ठाकुर और अन्य ने बालिकाओं और अन्य लोगों के कल्याण के लिए प्राप्त निधियों या अनुदानों को काट दिया या छीन लिया और अपने नाम पर और उनके नाम पर भारी चल और अचल संपत्तियों को प्राप्त करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का इस्तेमाल किया. उसके परिवार के सदस्य. ईडी ने इससे पहले पिछले साल 13 मार्च 2019 और 7 अगस्त को 7.3 करोड़ रुपये की संपत्ति और 1.47 करोड़ रुपये जब्त किए थे. तदनुसार, पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली पुष्टि आदेश के आलोक में इस साल 19 जनवरी को और अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के आदेश में इस साल 12 फरवरी को, ईडी ने नई दिल्ली (एक मंजिला इमारत) में एक अचल संपत्ति को कब्जे में लिया है. यह भी पढ़ें : Maharashtra Plantation Campaign: महाराष्ट्र में भाजपा के शासनकाल में पौधरोपण अभियान की जांच के लिए बनेगी समिति

ईडी ने ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और अन्य को पहले ही पटना में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पिछले साल 26 अगस्त को दायर किया गया था और अदालत ने उसी का संज्ञान लिया था. ईडी की कार्रवाई बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर और ठाकुर और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर आधारित है, जो सरकार से प्राप्त धन या अनुदान सहायता के दुरुपयोग के लिए है. सेवा संकल्प ईवम विकास समिति और उसकी बहन गैर सरकारी संगठनों को अन्य एजेंसियां, जहां ठाकुर वास्तविक मालिक थे.

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