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दिल्ली पुलिस ने बाइक सवार को रोका, बोले-'विधायक का बेटा हूं कैसे चालान काट दोगे', फिर बुलेट छोड़कर भागा; VIDEO

दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट पर सवार दो लड़कों को रॉन्ग साइड बाइक चलाने के लिए रोका. बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था. जिससे तेज आवाज निकल रही थी. इतना ही नहीं वे बाइक को टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे.

दिल्ली पुलिस ने बाइक सवार को रोका, बोले-'विधायक का बेटा हूं कैसे चालान काट दोगे', फिर बुलेट छोड़कर भागा; VIDEO
Delhi Police (img: ians)

नई दिल्ली, 24 जनवरी : दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट पर सवार दो लड़कों को रॉन्ग साइड बाइक चलाने के लिए रोका. बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था. जिससे तेज आवाज निकल रही थी. इतना ही नहीं वे बाइक को टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे.

पुलिस के अनुसार, जामिया नगर के एएसआई और एसएचओ अपने स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे. जब वे गश्त के दौरान बाटला हाउस में नफीस रोड पर पहुंचे तो बुलेट पर सवार दो लड़के रॉन्ग साइड आते दिखे. वे बुलेट के मॉडिफाई साइलेंसर से तेज आवाज निकाल रहे थे. इतना ही नहीं वे बाइक को टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे. पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे लाइसेंस तथा आरसी मांगी, लेकिन वे नहीं दिखा पाए. यह भी पढ़ें : खरगे ने प्रधान से कर्नाटक केंद्रीय विवि के लिए प्रमुख प्रस्तावों पर तेजी से काम करने का आग्रह किया

विधायक के बेटे ने की पुलिस से बतमीजी

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में बाइक चला रहे लड़के ने खुद को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा बताया और कहा कि आप चालान कैसे काट सकते हैं. उन्होंने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और आरोप लगाया कि पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह आप विधायक का बेटा है. जब पुलिस ने उनसे ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है. उनमें से एक लड़के ने अमानतुल्लाह खान को फोन करके एसएचओ से बात कराई. बाद में लड़के बिना नाम-पता बताए बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गए.

एएसआई उनकी बुलेट को थाने ले आए. पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट-लाइसेंस और आरसी के बाइक चलाने के साथ-साथ गलत तरीके से ड्राइव करने का मामला दर्ज कर लिया है. उनकी बाइक को संबंधित धाराओं में जब्त कर लिया गया है.

आप विधायक अमानतुल्ला खान का बेटा होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने, संशोधित साइलेंसर का उपयोग करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2025 11:29 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).