Delhi-Maharashtra SIR Deadline: दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता सूची SIR की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 17 अगस्त तक चलेगा घर-घर सत्यापन
निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी है. जानें संशोधित कार्यक्रम, ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन की नई तारीखें.
Delhi-Maharashtra SIR Deadline: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की अंतिम समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है. चुनाव आयोग द्वारा की गई इस घोषणा से लाखों मतदाताओं और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को बड़ी राहत मिली है. आयोग ने दोनों राज्यों के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए डोर-टू-डोर सत्यापन और फॉर्म कलेक्शन की तारीखें आगे बढ़ा दी हैं.
दिल्ली में एसआईआर (SIR) का नया शेड्यूल
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित तिथियों की घोषणा की है: यह भी पढ़े: Maharashtra SIR Form Online 2026: घर बैठे कैसे भरें महाराष्ट्र एसआईआर गणना फॉर्म? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
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घर-घर सत्यापन की अंतिम तिथि: बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म सत्यापन करने की सीमा अब 8 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है.
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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन: पहले से प्रस्तावित 17 अगस्त की बजाय अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 अगस्त 2026 को किया जाएगा.
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दावे व आपत्तियां: नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 तक अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.
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फाइनल वोटर लिस्ट: दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची अब 17 अक्टूबर के स्थान पर 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
महाराष्ट्र में संशोधित तिथियां और नई डेडलाइन
महाराष्ट्र में बारिश और प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण प्रक्रिया को गति देने के लिए समय सारणी में फेरबदल किया गया है:
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इन्युमरेशन फॉर्म जमा करने की सीमा: राज्य में फॉर्म भरने और बीएलओ द्वारा डेटा एकत्रित करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 तय की गई है.
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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: महाराष्ट्र के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त 2026 को जारी होगी.
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अंतिम प्रकाशन: सभी दावों व आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर की बजाय 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
मतदाता क्या करें? ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के विकल्प
यदि आपके क्षेत्र में अभी तक बीएलओ (BLO) नहीं पहुंचे हैं या आपने सत्यापन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप तुरंत अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं.
इसके अलावा मतदाता चुनाव आयोग के आधिकारिक 'Voters Service Portal' (voters.eci.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी अपना पंजीकरण, सत्यापन या विवरण में सुधार कर सकते हैं. मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने या सत्यापन न कराने की स्थिति में आने वाले चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है.