दिल्ली लॉकडाउन: एक्शन में पुलिस, नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 हजार से अधिक मामले दर्ज
कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से इसका उल्लंघन करने को लेकर अब तक 1,012 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी.
नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Covid-19) महामारी की रोकथाम के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से इसका उल्लंघन करने को लेकर अब तक 1,012 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी. कोविड-19 संक्रमण के चलते देश में अब तक कम से कम नौ लोगों की मौत हो चुकी है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इनमें से ज्यादातर मामले आईपीसी की धारा 188 और दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं.
दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा, "यह अपराधिक मामले आईपीसी की धारा 188 और दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 65 और 66 के तहत दर्ज किए गए हैं." दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "दर्ज किए गए कुल मामलों में से 100 मामले आईपीसी की धारा 188 के तहत विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं. जबकि 475 दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 65 और 323 दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 66 के तहत दर्ज किए गए." यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस: दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद नमाजियों के लिए 31 मार्च तक बंद
उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत 801 मामले दर्ज किए गए. 15 जिलों में, सबसे अधिक 29 मामले दक्षिण पूर्व जिले में धारा 188 के तहत दर्ज किए गए. इस जिले में दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत सबसे ज्यादा और कुल 211 मामले दर्ज किए गए."