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Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्र महिलाएं हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता के लिए कैसे करें आवेदन? जानें जरूरी डिटेल्स

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू कर दिया है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. जानिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्र महिलाएं हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता के लिए कैसे करें आवेदन? जानें जरूरी डिटेल्स

Delhi Lakshmi Yojana:  दिल्ली सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (dly.delhi.gov.in) शुरू कर दिया है. 1 अगस्त 2026 से प्रभावी इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल लाइव कर दिया है, जिसके माध्यम से योग्य नागरिक घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं.

पात्रता के लिए तय किए गए नियम व शर्तें

दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

दिल्ली लक्ष्मी योजना

  • आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. प्राथमिकता परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला को दी जाएगी.

  • निवास मानदंड: आवेदक महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से कोई कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली का निरंतर निवासी होना चाहिए. इसके अलावा, आवेदक का दिल्ली की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है.

  • आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कौन नहीं होंगे इस योजना के पात्र?

योजना का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ अपवर्जन मानदंड (Exclusion Criteria) तय किए हैं:

  • परिवार का कोई भी सदस्य नियमित या संविदात्मक सरकारी कर्मचारी, पीएसयू (PSU) कर्मचारी या सरकारी पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए.

  • आवेदक या उसका परिवार आयकर दाता या जीएसटी (GST) फाइलर नहीं होना चाहिए.

  • परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए.

  • वार्षिक बिजली की खपत 2,400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए.

  • आवेदक के तीन से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए और न ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड होना चाहिए.

  • आवेदक पहले से किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की वित्तीय सहायता/पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो.

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  • सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड

  • दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड

  • आयु प्रमाण पत्र

  • राजस्व विभाग द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र

  • स्थानीय सांसद (MP) या विधायक (MLA) से प्राप्त अनुशंसा/सिफारिश पत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेब पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर दिए गए प्री-स्क्रीनिंग प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी प्रारंभिक पात्रता की जांच करें.

  3. व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण और बैंक खाता विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें.

  4. पहचान प्रमाण, आय प्रमाण और सांसद/विधायक का अनुशंसा पत्र निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें.

  5. भरे गए आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन (Preview) करें, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड कर लें.

जिला अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्वीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 01, 2026 02:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).