Delhi High Court: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट में खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
नई दिल्ली, 9 अप्रैल : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे. कोर्ट ने कहा, "हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ट्रक ने दो मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत
ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है. ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं." पिछले हफ्ते ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था.
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