सभी उम्र, धर्म की महिलाओं को प्रार्थना स्थलों में प्रवेश की अनुमति वाली याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्ग और धर्मों की महिलाओं को मंदिरों, मस्जिदों और ‘पारसियों के अग्नि मंदिर’ में जाकर पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्ग और धर्मों की महिलाओं को मंदिरों, मस्जिदों और ‘पारसियों के अग्नि मंदिर’ में जाकर पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि यह उसके ‘‘क्षेत्राधिकार’’ में नहीं आता है.
पीठ ने कहा, ‘‘याचिका दायर करने वाले ने यह नहीं बताया है कि याचिका में उल्लिखित कौन-कौन से मंदिर इस अदालत के क्षेत्राधिकार में आते हैं. यहां उल्लिखित मंदिरों में से कोई भी इस अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. हम इसपर विचार करने की इच्छा नहीं रखते हैं. याचिका खारिज की जाती है.’’
संबंधित खबरें
Infiltration Free India: 'घुसपैठ मुक्त भारत' मोदी सरकार का संकल्प, चुनावी वादा नहीं: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
‘Will Pee in Your Mouth’: मथुरा जंक्शन पर चाय में देरी होने पर सिपाही ने वेंडर को जड़ा थप्पड़, दी बेहद भद्दी गालियां; वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड
वाराणसी में अंडरगारमेंट्स चोरी का वीडियो वायरल: तीन महिलाएं सीसीटीवी में कैद, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पर लगे आरोप (Watch Video)
PM Modi Israel Visit: नेहरू जैकेट में नजर आए बेंजामिन नेतन्याहू, पीएम मोदी ने की तारीफ; भारत-इजरायल के बीच आज होंगे रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते
\