पी चिदंबरम को झटका, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका, कहा- अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं
हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की स्वास्थ्य कारणों से मांगी गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की सेल को साफ रखें और उन्हें मच्छरों से सुरक्षा दें और मिनरल वाटर, फेस मास्क मुहैया कराएं.
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस (INX media case) में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की स्वास्थ्य कारणों से मांगी गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की सेल को साफ रखें और उन्हें मच्छरों से सुरक्षा दें और मिनरल वाटर, फेस मास्क मुहैया कराएं. दरअसल पी चिदंबरम ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी, जिस पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था. शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड ने हाई कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की.
हाई कोर्ट ने कहा रिपोर्ट मुताबिक चिदंबरम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने आदेश दिया की जेल में ही चिदंबरम का रेगुलर चेकअप किया जाए. कोर्ट ने कहा पी चिदंबरम को स्वच्छ वातावरण देने की जरूरत है, एडमिट करने की जरूरत नहीं है. पी चिदंबरम ने चिकित्सकीय आधार आधार पर जमानत मांगी थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें संक्रमण रहित वातावरण में रहने की जरूरत है. उनकी सेहत खराब हो रही है.
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दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका-
चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी क्रोहन से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा था कि क्रोहन रोग के कारण पांच अक्टूबर से लगातार तेज पेट दर्द हो रहा है जिसके लिए उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है. लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए रेगुलर चेकअप और स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के निर्देश दे दिया.