Arvind Kejriwal Bail Case: सीएम केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली HC के जमानत पर रोक के खिलाफ दायर की याचिका
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को नीचली अदालत से जमानत मिल गई थी. लेकिन ईडी की याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई होने तक उनके जेल से बाहर आने पर रोक लगा दी है
Arvind Kejriwal Bail Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को नीचली अदालत से जमानत मिल गई थी. लेकिन ईडी की याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई होने तक उनके जेल से बाहर आने पर रोक लगा दी है. जिस फैसले के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दायर करने के अब्द कोर्ट ने मामले में कल यानी सोमवार सुबह सुनवाई की अपील की है.
कोर्ट में दायर याचिका में सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि, 'जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है, ऐसे में आदेश दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाये. यह भी पढ़े: Arvind Kejriwal Bail: सीएम केजरीवाल को लेकर ED पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, सुनवाई पूरी होने तक जमानत के आदेश पर लगी रोक
सीएम केजरीवाल जमानत पर रोक के खिलफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट:
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी. लेकिन शुक्रवार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी.