दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- ऑड-ईवन स्कीम में दिव्यांग लोगों दी जाएगी छूट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही ऑड-ईवन स्कीम में दिव्यांग लोगों को छूट दी जाएगी. ऑड-ईवन स्कीम 15 नवंबर तक चलेगी. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऑड-ईवन योजना में महिलाओं को छूट देने की बात कही थी.
दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही ऑड-ईवन स्कीम (Odd-Even Scheme) में दिव्यांग लोगों (Persons with Disabilities) को छूट दी जाएगी. बता दें कि ऑड-ईवन स्कीम 15 नवंबर तक चलेगी. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऑड-ईवन योजना में महिलाओं को छूट देने की बात कही थी. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही ऑड-ईवन योजना में प्राइवेट सीएनजी वाहनों को इस बार छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि पिछली दो बार सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई थी.
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो कारें महिलाएं चला रही हों या जिन कारों में सभी महिलाएं सवार हों और महिलाओं के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा जिस गाड़ी में होगा, उसे छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है. उल्लेखनीय है कि ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
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ऑड-ईवन नियम के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल ऑड अंक की गाड़ियां और अगले दिन केवल ईवन अंक के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं. इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम लागू की थी. उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था.