नई दिल्ली, 26 फरवरी : पटना में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने शुक्रवार को नकली भारतीय मुद्रा को सर्कुलेट करने के लिए 3 दोषियों को 8 साल की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सलीम एस, शाहनवाज शेख और मन्नालाल चौधरी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिन्हें हाल ही में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था.
यह मामला 2 फरवरी 2019 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया कस्बे में पुलिस द्वारा एफआईसीएन की जब्ती से जुड़ा है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 4 लाख नकली नोट बरामद किए हैं. यह भी पढ़ें :Delhi Wheather Update: दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश
शुरूआत में बेतिया टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बाद में, एनआईए ने मामला फिर से दर्ज करके जांच अपने हाथ में ली और 4 आरोप पत्र दायर किए. अदालत ने कहा कि एनआईए ने उनके मामले को संदेह से परे साबित किया और आरोपियों को दोषी ठहराया है.