अहमदाबाद: मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला आज शुक्रवार को हो जाएगा. मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) आज फैसला सुनाएगा. गुजरात हाई कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. Telangana Assembly Elections: कांग्रेस ने विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4,000 रुपये पेंशन का वादा किया.
हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी. दोषसिद्धि पर रोक लगने से गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.
न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे.
राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं.
गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.
फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.