Himachal Pradesh: कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, सरकार ने बंद किए स्कूल- पर्यटकों की भी बढ़ सकती है मुश्किल

हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए कुछ दिन पहले खोले गए स्कूलों को कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिर से 22 अगस्त तक फिर बंद कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त तक राज्य भर के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: ANI)

शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए कुछ दिन पहले खोले गए स्कूलों को कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच फिर से 22 अगस्त तक फिर बंद कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त तक राज्य भर के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस बीच चिंता की बात यह है कि हिमाचल की तरह अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ने न लगें. हिमाचल प्रदेश: शिमला में एक साथ 12 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, SDM ने स्कूल को घोषित किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन.

हिमाचल सरकार ने पहले कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूल खोले थे, लेकिन अब उन्हें 22 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि, सरकारी आदेश के अनुसार, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी स्कूल में आते रहेंगे.

अन्य राज्य से आने वालों के लिए नियम 

राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बेच बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है. प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ेंगी.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि को लेकर चिंतित है. राज्य में मंगलवार को कोरोना के 419 केस सामने आए और दो लोगों की मौत हुई. इससे पहले सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 300 मामले सामने आए थे.

बढ़ते कोरोना संक्रमण से केंद्र चिंतित 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में छह जिले हैं, जिन्होंने पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की है. इस बीच राज्य सरकार पर्यटकों की संख्या को लेकर भी चिंतित है. सरकार ने पर्यटकों के लिए न्यूनतम 72 घंटे की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे की रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों खुराक का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है.

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