लखनऊ, 23 जून : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी में 17 मई को एक मस्जिद ढहाने के मामले में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के मंगलवार को निर्देश दिए. अदालत ने बाराबंकी के राम सनेही घाट के तत्कालीन उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को भी नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है.
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व हशमत अली तथा अन्य की ओर से दाखिल दो रिट याचिकाओं पर यह आदेश जारी किए. यह भी पढ़ें : भारी बारिश के कारण पश्चिमी मिदनापुर के घाटल में आयी बाढ़, आवाजाही के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा
अदालत ने मामले में सुनवाई 15 जून को की थी और अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.