मनी लॉन्ड्रिंग केस: कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार (Congress leader DK Shivakumar) के खिलाफ दिल्ली की हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट उन्हें बड़ी राहत देते हुए 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. वे मौजूदा समय में तिहाड़ जेल में बंद है. उनके वकील ने उनके जामनत को लेकर कोर्ट में अर्जी डाल रखी थी. जिस अर्जी को कोर्ट गहन विचार करते हुए शिवकुमार को जमानत दे दी है. वहीं डी के शिवकुमार को कोर्ट से जमानत मिलने से पहले बुधवार सुबह कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी तिहाड़ जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी.
हालांकि इसके पहले डी के शिवकुमार की तरफ से कोर्ट में जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था. खबरों की माने तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है वे इस दौरान देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं .यह भी पढ़े: मनी लॉन्ड्रिंग केस: सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार से की मुलाकात
बता दे कि कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय पिछले महीने 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए ई डी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में रखा इसके बाद कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने उन्हें जमानत ना देकर तिहाड़ जेल में भेज दिया था. जिसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं.