मेरठ, 22 दिसंबर : साल 2023 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल 2024 का आगाज हो जाएगा. इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और नववर्ष को लेकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी है. कई जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं. क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा, जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
मेरठ जिला प्रशासन का कहना है कि होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी, जो विभिन्न संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी. अपर जिलाधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने गुरुवार को विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि किसी को भी क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टियों या समारोहों के आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से पूर्व अनुमति अनिवार्य है. होटल, क्लब और पब, रिसॉर्ट, रेस्तरां और अन्य स्थानों के प्रतिनिधि, जो क्रिसमस या नववर्ष के लिए पार्टियों या कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रावधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लें. यह भी पढ़ें : तेलंगाना के CM ए. रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के साथ बिजली खरीद समझौते की न्यायिक जांच के आदेश दिए
एडीएम ने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिले में ऐसे आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति मांगी गई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुमति सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही दी जाए. जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आयोजन होने दिए जाएंगे. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.