Chhattisgarh: नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल, जानें किसको मिलेगा लाभ
सीएम भूपेश बघेल (Photo: ANI)

रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) के स्थान पर 1 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाल कर दी गई है. राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की गई है. राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही काफी समय से इस योजना को लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों की बात मान ली गई है. सीएम भूपेश बघेल ने 9 मार्च को बजट (Budget) पेश करने के दौरान राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया था. Chhattisgarh Budget: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाय के गोबर से बने ब्रीफकेस में लेकर आएं राज्य का बजट, देखें तस्वीरें

अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियां) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के सधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी.

एनएसडीएल से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी.

शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर 01 नवम्बर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार, ब्याज का भुगतान किया जायेगा.

शासकीय सेवकों के अंशदान की कुल जमा राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर 1 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय—समय पर ब्याज दर संबंधि निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

11 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद दिनांक के मध्य सेवानिवृत्ति/मृत कर्मचारियों के प्रकरण में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप पत्र शासकीय सेवकों/परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा. ऐसे शासकीय सेवकों जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं. ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे.