चतरा में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, एक गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र के मेहशा गांव के जंगल में दलित नाबालिग छात्रा के साथ सोमवार को कथित तौर पर दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
चतरा (Chatara), 4 नवंबर: झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड (Mayurhand) थाना क्षेत्र के मेहशा (Mehasha) गांव के जंगल में दलित नाबालिग छात्रा के साथ सोमवार को कथित तौर पर दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना उस समय घटी जब छात्रा स्कूल जा रही थी. गांव से काफी दूरी पर स्थित स्कूल पैदल जाने के दौरान सुनसान स्थान पाकर युवकों ने छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया.
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जंगल के रास्ते में दो पहिया वाहन पर सवार दो युवकों ने उसे अकेले पाकर जबरन दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया और उठाकर उसे बगल के घने जंगल में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जंगल में जानवर चराने गई एक महिला ने छात्रा की चीख सुनी और शोर मचाया. चरवाहों ने आरोपी युवकों की पहचान पदमा थाना क्षेत्र के संदीप कुमार मेहता तथा मयूरहंड थाना क्षेत्र के मुद्रिका मेहता के रूप में की.
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पुलिस ने बताया कि शोर सुनकर दोनों युवक जंगल का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे. पीड़ित छात्रा को महिला चरवाहों ने घर पहुंचाया. पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह पीड़ित छात्रा ने दोनों युवकों के विरुद्ध मयूरहंड थाने में लिखित शिकायत दी. थाना प्रभारी रूपेश कुमार महतो (Rupesh Kumar Mehto) ने कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित छात्रा को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा.
चतरा के पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा (Rishabh Kumar Jha) ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला सोमवार का है. मंगलवार को पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई जिसके तुरत बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी मुद्रिका मेहता को गुमला से धर दबोचा.
उन्होंने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गयी है और बुधवार को न्यायालय में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करवाया जाएगा.
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 04, 2020 12:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

