मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है. ED और CBI के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई है. बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता है. अब यह कार्यकाल 5 साल का होगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. यूपी, पंजाब समेत पांच चुनावी राज्यों में 41.4 प्रतिशत लोग पीएम मोदी से काफी संतुष्ट: सर्वे.
अध्यादेश के अनुसार, दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है. नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा.
ED और CBI चीफ का कार्यकाल बढ़ा
The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS
— ANI (@ANI) November 14, 2021
नए अध्यादेश के मुताबिक, एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. देश में ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं और सीबीआई के मोजूदा चीफ सुबोध जायसवाल हैं.