New Rules For Social Media: ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
केंद्र सरकार ने गुरुवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म (ओटीटी) के बारे में कोड ऑफ एथिक्स के संबंध में प्रेस को संबोधित किया.
ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया : केंद्र सरकार (Central government) ने गुरुवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया (social media) के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म (OTT) के बारे में कोड ऑफ एथिक्स के संबंध में प्रेस को संबोधित किया. रविशंकर प्रसाद ने कहा सोशल मीडिया, ओटीटी को लेकर नए दिशानिर्देश बनाए गए हैं. उन्होंने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के दुरुपयोग को लेकर शिकायतें आम
रविशंकर प्रसाद ने कहा, व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डीनरी इंडियंस को मजबूत करें. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के दुरुपयोग को लेकर शिकायतें आम हैं, दुरुपयोग की शिकायतें दूर करने के लिए भी उचित प्रणाली होनी चाहिए. उन्होंने कहा एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा. ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा.
सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है
साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे. उन्होंने बताया कि हमारे सामने ये शिकायत भी आई कि सोशल मीडिया को क्रिमिनल, आतंकवादी देश में अव्यवस्था, अशांति और हिंसा फैलान के लिए सीमा पार से कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : LPG गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर आप का केंद्र पर तंज, कहा-2024 से पहले देश मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियां जला कर खाना बनाना शुरू करेगा
शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेट हटाना होगा
यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है.
सोशल मीडिया पर भारत में कुल यूजर का डाटा
उन्होंने यह जानकारी भी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ और यूट्यूब के 44.8 करोड़ उपयोगकर्ता हैं. वहीं फेसबुक के 41 करोड़ उपयोगकर्ता व इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्वीटर के 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम
• सोशल मीडीया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सवाल पूछने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है.
• डिजिटल मीडिया और ओटीटी के कोड ऑफ एथिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी
• भारत में करोड़ों लोग ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.
• सीमा पार से आपराधिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की शिकायत मिली हैं.
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देश बनाए. यह भी पढ़ें : Puducherry: पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कई परियोजनाओं की शुरुआत की
• दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे जिन्हें तीन प्रकार के काम करने होंगे.
• शिकायत मिलने पर अधिकारी को फौरन कार्रवाई करनी होगी.
• शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई जरूरी होगी.
• शिकायत निवारण अधिकारी को मासिक रिपोर्ट देनी होगी.
• सोशल मीडिया एकाउंट्स के स्वैच्छिक परीक्षण की व्यवस्था
• 5 साल से अधिक सजा वाले मामले में नए नियम लागू होंगे.
• नए नियम कानून अगले तीन महीने में लागू होंगे.
• डिजिटल मीडिया पोर्टल और ओटीटी पर कोई प्रतिबंधन नहीं.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 25, 2021 04:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

