राज्य सरकारें ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करें: केंद्र सरकार

तमाम आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की राह में आ रही अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर हर हाल में इन वस्तुओं से लदे ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित कराने को कहा है. ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी सरकार से ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया था क्योंकि राजमार्गों पर हजारों ट्रकों का तांता लगा हुआ था.

प्रतिकाताम्क तस्वीर (Photo Credit-Pixabay)

खाने-पीने चीजों के साथ-साथ समेत तमाम आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की राह में आ रही अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर हर हाल में इन वस्तुओं से लदे ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित कराने को कहा है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में कहा, "मंत्रालय को मालूम हुआ कि आवश्यक वस्तुएं ले जाते हुए ट्रकों को देश के कुछ हिस्सों में रोका जा रहा है."

केंद्र सरकार (Central Government) ने राज्यों को आगाह किया है कि अगर यही स्थिति जारी रहेगी तो फिर आवश्यक वस्तुओं की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. इसी प्रकार, देश के कुछ भागों में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में काम.काज की इजाजत नहीं दी जारी है. वहींए फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की जितनी जरूरत है उनको उतना पास नहीं दिया जा रहा है.

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इसके अलावा, किसी एक राज्य की ओर से ट्रकों और मजदूरों के आवागमन के लिए दिए गए पास या अधिकृत पत्रों को दूसरे राज्यों के अधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं. इन कारणों से लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं का परिवहन बाधित हुआ है. गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि जरूरी व गैर-जरूरी वस्तुओं से भरे ट्रकों के निर्बाध परिचालन की अनुमति दी जाए बशर्ते ड्राइवर के पास प्रमाणिक ड्राविंग लाइसेंस हो. साथ ही, चालक के साथ उसका सहायक भी हो सकता है.

अधिकारीए ड्राइवर से किसी दूसरे अनुमोदन पत्र की मांग नहीं करेंगे. इसके अलावा, सामान अनलोड यानी उतारने के बाद वापस जा रहे खाली ट्रकों को रास्ते में रोका नहीं पाएगा. फैक्टरियों को जा रहे मजदूरों को जाने की अनुमति होगी. पूरे देश में सभी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज में काम-काज निर्बाध जारी रहेगा. राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में अधिकारी उनके काम.काज को बाधित नहीं करेंगे.

गृह सचिव ने पत्र में कहा, "ये नियम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसारए नियंत्रणए कोरांटीन व निरीक्षण के उपायों से संबंधित क्षेत्रों को छोड़ बाकी हर जगह लागू होंगे." बता दें कि इससे पहले विनिर्माण व व्यापार से जुड़े अनेक संगठनों ने शिकायतें की थीं कि उनके अधिकांश मजदूरों को पास नहीं मिलने के कारण मिलों व फैक्टरियों में सही तरीके से काम नहीं चल रहा है.

ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी सरकार से ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया था क्योंकि राजमार्गों पर हजारों ट्रकों का तांता लगा हुआ था. उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नये निर्देश जारी होने के बाद राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन से परिवहन व्यवस्था निर्बाध बनाने और वेयरहाउस समेत सभी फैक्टरियों में सुचारु काम-काम सुनिश्चित कराने को कहा है.

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