Haryana: सीबीआई ने रिश्वत मामले में ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी को गिरफ्तार किया
आरोप लगाया गया था कि भले ही शिकायतकर्ता ने अपनी फर्म के कर्मचारियों के संबंध में नवंबर, 2018 से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए भविष्य निधि से संबंधित सभी देय राशि जमा कर दी थी, मगर जगाधरी (हरियाणा) के ईपीएफओ ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत शिकायतकर्ता की फर्म के खिलाफ जांच शुरू की थी.
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को हरियाणा (Haryana) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक प्रवर्तन अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया. जांच एजेंसी ने यहां एक बयान में कहा कि शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED और CBI चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर किया गया 5 साल
आरोप लगाया गया था कि भले ही शिकायतकर्ता ने अपनी फर्म के कर्मचारियों के संबंध में नवंबर, 2018 से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए भविष्य निधि से संबंधित सभी देय राशि जमा कर दी थी, मगर जगाधरी (हरियाणा) के ईपीएफओ ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत शिकायतकर्ता की फर्म के खिलाफ जांच शुरू की थी.
सीबीआई ने आगे कहा कि उस जांच के दौरान ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी ने शिकायतकर्ता को उस जांच में 'क्लियरेंस' पाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करने को कहा था. वैसा ही करते हुए शिकायतकर्ता उस व्यक्ति से मिला, जिसने जांच को निपटाने के एवज में प्रवर्तन अधिकारी की ओर से कथित तौर पर 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी.
इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और प्रवर्तन अधिकारी के कहने पर शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए निजी व्यक्ति को पकड़ लिया. जांच एजेंसी ने कहा, "प्रवर्तन अधिकारी को भी पकड़ा गया और हरियाणा के जगाधरी में आरोपी के परिसरों की तलाशी ली जा रही है." दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.