कोलकाता, 20 फरवरी : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी के वकील सूर्यनील दास को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने से राहत दे दी. सोमवार को, शहर पुलिस से एक नोटिस मिलने के बाद, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुधवार को मध्य कोलकाता के लालबाजार में शहर पुलिस के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया, दास ने अनावश्यक उत्पीड़न की शिकायत करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया.
अपनी याचिका में, दास ने यह भी तर्क दिया कि जब से उन्होंने उपद्रवग्रस्त संदेशखली से संबंधित मामले में एलओपी की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, तब से उन्हें पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसमें सोमवार को नवीनतम नोटिस है. मामला मंगलवार को जस्टिस चंदा की बेंच में सुनवाई के लिए आया, जहां दास को राहत मिल गई. यह भी पढ़े : Maratha Reservation Bill Passed: महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से 10 प्रतिशत मराठा कोटा विधेयक किया पारित
हैरानी की बात यह है कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने खुद अदालत में कहा कि जिस मामले के लिए दास को समन जारी किया गया था, उसमें शहर पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार के वकील की दलील के बाद न्यायमूर्ति चंद्रा ने दास को राहत प्रदान की.