आकाश विजयवर्गीय जेल से हुए रिहा, बाहर आकर कहा- भगवान मुझे दोबारा बल्लेबाजी का मौका ना दें
पिछले हफ्ते इंदौर नगर निगम अधिकारी से मारपीट करने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय (Akash Vijayvargiya) रविवार सुबह जेल से रिहा हो गए. आकाश को भोपाल की विशेष अदालत से शनिवार को जमानत मिली थी. जिसके बाद आज सुबह उन्हें जेल से छोड़ दिया गया. इस दौरान कभी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे.
भोपाल: पिछले हफ्ते इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) अधिकारी से मारपीट करने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय (Akash Vijayvargiya) रविवार सुबह जेल से रिहा हो गए. आकाश को भोपाल की विशेष अदालत से शनिवार को जमानत मिली थी. जिसके बाद आज सुबह उन्हें जेल से छोड़ दिया गया. इस दौरान कभी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे.
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) के 34 वर्षीय बेटे आकाश ने पिछले बुधवार को क्रिकेट बैट से इंदौर के नगरपालिका अधिकारी की पिटाई की थी. अधिकारी अपने टीम के साथ इलाके में एक मकान ढहाने के लिए पहुंचे थे.
Akash Vijayvargiya, BJP MLA: In such a situation when a woman was being dragged in front of police, I couldn't think of doing anything else, not embarrassed at what I did. But I pray to god 'ki vo dobara ballebazi karne ka avsar na de.' #MadhyaPradesh pic.twitter.com/n9OJSfvgMR
— ANI (@ANI) June 30, 2019
इंदौर की जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा “ऐसी स्थिति में जब एक महिला को पुलिस के सामने घसीटा जा रहा था, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था. मैंने जो कुछ किया उसपर शर्मिंदा नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह दोबारा मुझे बल्लेबाजी करने का मौका ना दे.”
Indore: BJP MLA Akash Vijayvargiya who was granted bail by Bhopal's Special Court yesterday,released from jail. He was arrested for thrashing a Municipal Corporation officer with a cricket bat on June 26. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/AvPb1HsWhP
— ANI (@ANI) June 30, 2019
उन्होंने कहा "जेल में उनका समय अच्छा बीता. आकाश ने आगे कहा कि सभी अधिकारियों को जनता का काम करना चाहिए. मैं हर दम जनता की सेवा का काम करता हूं."
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कल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को दो मामलों में जमानत दे दी, जिसमें हमला करना और बिना इजाजत के किसी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना शामिल है. कोर्ट ने आकाश को मारपीट के मामले में 50 हजार रुपये और अन्य मामले में 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 30, 2019 10:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

