देश

बोधगया बम ब्लॉस्ट के सभी पांचों आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा

7 जुलाई 2013 की सुबह महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए थे. विस्फोट में एक तिब्बती बौद्घ भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे

बोधगया बम ब्लॉस्ट के सभी पांचों आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा
इन पांचों आतंकवादियों को पिछले सप्ताह दोषी करार दिया गया था ( Photo Credit: IANS )

पटना. पटना की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) अदालत ने बिहार के बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिये गये सभी अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा नाबालिग उमर सिद्दीकी को 3 साल की सजा दी गई है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्टरूम के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था.

एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीब उल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया.

गौरतलब है कि 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पकड़े गए आरोपियों में उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं जबकि अन्य तीन झारखंड के रांची के रहने वाले हैं. ये सभी आरोपी फिलहाल पटना की जेल में बंद हैं. 7 जुलाई 2013 की सुबह महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए थे. विस्फोट में एक तिब्बती बौद्घ भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 01, 2018 01:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).