Pune Porsche Crash Case: पुणे कार दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दी जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को जमानत दे दी है. दरअसल, बीते हफ्ते आरोपी किशोर की बुआ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर किशोर की रिहाई की मांग की थी.
Pune Porsche Crash Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को जमानत दे दी है. दरअसल, बीते हफ्ते आरोपी किशोर की बुआ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर किशोर की रिहाई की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कहा था किशोर को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है.
इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा था कि क्या आरोपी नाबालिग को जमानत के बाद भी हिरासत में रखना सही है? जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डबल बेंच ने कहा था कि इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार और आरोपी किशोर दोनों सदमे में है.
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बॉम्बे HC ने पुणे कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को दी जमानत
Bombay High Court grants bail to the juvenile accused in the Pune car accident case. pic.twitter.com/W6MRyW1OBJ
— ANI (@ANI) June 25, 2024
बता दें, 19 मई को एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने पुणे में काम करने वाले दो आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पीछे से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे वाले दिन ही नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के बाद जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उसे अपने माता-पिता और दादा की देखरेख में रहने का आदेश दिया था. हालांकि, पुलिस ने बाद में बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जमानत आदेश में संशोधन की मांग की गई थी. इसके बाद 22 मई को बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेने और उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 25, 2024 03:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

