मुंबई, 27 अप्रैल: बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) ने अपनी बसों में यात्रा करते समय लोगों को बिना हेडफोन के मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बातचीत करने और मोबाइल उपकरणों पर ऑडियो/वीडियो एक्सेस करने पर रोक लगा दी है. बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि सहयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए नगर निकाय परिवहन निकाय ने यह फैसला किया है. यात्रियों की शिकायतों की आवृत्ति पर कार्रवाई करते हुए, बेस्ट उपक्रम ने यह निर्णय लिया और 24 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की, उन्होंने कहा. यह भी पढ़ें: Mumbai: अब एक ही कार्ड से बस, ट्रेन और मेट्रो से कर सकेंगे सफर, यात्रियों का बचेगा समय
नए नियम के तहत, बेस्ट बसों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों, मुंबई और पड़ोसी शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन में को अपने मोबाइल उपकरणों पर वीडियो देखते या ऑडियो सुनते समय हेडफ़ोन का उपयोग करना आवश्यक है. प्रवक्ता ने कहा कि बेस्ट की बसें सार्वजनिक सेवा वाहन हैं और इसलिए, सह-यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी से बचने के लिए, बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 38/112 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
अधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग को सभी बसों पर अधिसूचना प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि बेस्ट बसों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, जिनमें निजी कंपनियों से किराए पर लिए गए वेट-लीज्ड वाहन भी शामिल हैं, को इस नए नियम से अवगत कराया जाएगा. बेस्ट, जिसके पास लगभग 3,400 बसें हैं. यह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भायंदर शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करता है. बेस्ट की बसों में रोजाना 30 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं.