Bengal School Job Case: बंगाल स्कूल नौकरी मामले में कोर्ट ने सीबीआई को हार्ड डिस्क जमा करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक विशेष खंडपीठ ने शुक्रवार को सीबीआई को एनवाईएसए के गाजियाबाद कार्यालय से जब्त की गई हार्ड डिस्क को तुरंत जमा करने का निर्देश दिया.

Calcutta High Court | Wikimedia Commons

कोलकाता, 19 जनवरी : कलकत्ता हाई कोर्ट की एक विशेष खंडपीठ ने शुक्रवार को सीबीआई को एनवाईएसए के गाजियाबाद कार्यालय से जब्त की गई हार्ड डिस्क को तुरंत जमा करने का निर्देश दिया. यह एक आउटसोर्स कॉर्पोरेट इकाई है जिसने राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को ओएमआर शीट सप्लाई की थी. न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने सीबीआई को अगले पांच दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.

हार्ड डिस्क के अलावा, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को एनवाईएसए कार्यालय से जब्त किए गए अन्य दस्तावेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ओएमआर शीट की प्रतियां भी अदालत में जमा करने के लिए कहा गया है. खंडपीठ ने डब्ल्यूबीएसएससी के सर्वर से प्राप्त सभी संबंधित विवरण भी मांगे हैं. मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है. शुक्रवार को, सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने डब्ल्यूबीएसएससी के कार्यालय से जब्त किए गए सभी दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए हैं. यह ही पढ़ें : बंगाल स्कूल नौकरी मामले में कोर्ट ने सीबीआई को हार्ड डिस्क जमा करने का आदेश दिया

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि अदालत डब्ल्यूबीएसएससी पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि इस मुद्दे पर उनका रुख बार-बार बदल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में आयोग के दोहरे रुख से भी है. हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर बार-बार अपना रुख बदलने के कारण डब्ल्यूबीएसएससी पर भरोसा नहीं कर सकती, जो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में आयोग के दोहरे रुख से भी है. खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में आयोग का सटीक रुख अदालत को सौंपे गए हलफनामे से भी स्पष्ट नहीं है.

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