अयोध्या फैसला: शिया वक्फ बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है. अदालत की पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया. शिया बोर्ड ने मामले में याचिका दायर कर कहा था कि विवादित स्थल उसे सौंपा जाना चाहिए क्योंकि मस्जिद बनाने वाला शिया था.
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है. अदालत की पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया. शिया बोर्ड ने मामले में याचिका दायर कर कहा था कि विवादित स्थल उसे सौंपा जाना चाहिए क्योंकि मस्जिद बनाने वाला शिया था. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और कहा है कि इसमें 30 मिनट लगेंगे.
इस बीच अयोध्या भूमि विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनाइक ने शनिवार को राज्य के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की. मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर की गई पोस्ट में जोर दिया कि भाईचारा भारतीय धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बानगी है. पटनाइक ने ट्वीट में कहा, “अयोध्या पर फैसले को लेकर सभी से न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने की अपील करता हूं. आइए शांति और सद्भाव में रहें.” मुख्यमंत्री ने कहा, “भाइचारे की भावना हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बानगी है.”