अयोध्या विवाद: CJI रंजन गोगोई ने किया नई बेंच का गठन, 29 जनवरी को होगी सुनवाई

नई बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रामजन्मभूमि  (Ram Janmbhoomi) - बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विवाद मामले की 29 जनवरी को सुनवाई के लिए नई संविधान पीठ गठित की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI  Ranjan Gogoi) ने शुक्रवार को पांच सदस्यीय एक नई संविधान पीठ का गठन किया. नई पीठ में सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर शामिल किया गया है. नई पीठ में न्यायमूर्ति भूषण और न्यायमूर्ति नजीर नए सदस्य हैं.

इससे पहले सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई में आगे भाग लेने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने इस मामले से हटने का निर्णय किया था. यह भी पढ़ें- सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन, नोएडा से ग्रेटर नोएडा आना-जाना हुआ आसान

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दायर की गई हैं. हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बार्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच समान रूप से विभाजित करने का आदेश दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.

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