अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई शुरू, निर्मोही अखाड़ा ने कहा जमीन पर हमारा हक

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है. इस मामले में सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनका 100 सालों से विवादित जमीन पर कब्जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है. इस मामले में सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा (Nirmohi Akhara) के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनका 100 सालों से विवादित जमीन पर कब्जा रहा है. इसलिए इस जमीन का हक मुसलमानों को दिया जाए. बता दें कि अयोध्या मामले में मध्यस्थता असफल होने के बाद शीर्ष अदालत ने आज से रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया था. जिसके बाद से आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है. कोर्ट में यह सुनवाई हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को होगी.

कोर्ट में शुरू इस सुनवाई को लेकर निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन (Sushil Kumar Jain) ने शीर्ष अदालत के सामने पक्ष रखा. जिनकी तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई कि इस जमीन पर सैकड़ों सालों से उनका हक था. वकील ने इस अहाते पर मालिकाना हक का दावा किया. कोर्ट में वकील ने नक्शा दिखाते हुए कहा कि उनका सूट विवादत परिसर के अंदरूनी हिस्से को लेकर है. उन्होंने दलील दी, 'इसपर पहले हमारा कब्जा था. बाद में दूसरे ने बलपूर्वक कब्जे में ले लिया. इस जमीन पर हमारा 100 साल से कब्जा था. यह भी पढ़े: अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई प्रतिदिन की सुनवाई

बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं.

 

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