Ashish Mishra Gets Bail In Lakhimpur Kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है.

आशीष मिश्रा व सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits ANI/WC)

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है.  शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी को मिश्रा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एनसीटी में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे

3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, उस समय किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, चार किसानों को एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था. इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी

पिछले साल 6 दिसंबर को, निचली अदालत ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य के कथित अपराधों के लिए मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमे की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। मिश्रा सहित कुल 13 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत दंगा, 149, 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना), 427 (शरारत) और 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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