क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में आर्यन खान (Aryan Khan) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है. आर्यन खान की तीसरी बार कोशिश के बाद बेल मिली है. आर्यन खान समेत मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. आर्यन खान कल जेल से बाहर आ सकते हैं.
आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, बॉम्बे HC ने 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा. उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे.
Bombay High Court grants bail to Aryan Khan in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/MerVWcfpYZ
— ANI (@ANI) October 28, 2021
ASG अनिल सिंह की दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को नहीं जानता था. "अचित को 4 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था. उसके बारे में कहा गया था कि वह डीलर है और उसके पास 2.4 ग्राम (ड्रग्स) थी. एक डीलर के पास 200 ग्राम तो होना चाहिए."
आर्यन के वाकील मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है. साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए.
NCB ने किया बेल का विरोध
एनसीबी के वकील ASG अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में कहा है कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं और ड्रग तस्करों से भी उनका कनेक्शन है. अनिल सिंह ने कहा, 'आर्यन की चैट से ये बात सामने आई है कि वह ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे."