Arvind Kejriwal Bail: मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली जमानत पर 'आप' में खुशी की लहर, भगवंत मान ने लिखा सत्य की जीत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. वह मनी लांड्रिंग मामले में जेल में थे.
नई दिल्ली, 21 जून : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. वह मनी लांड्रिंग मामले में जेल में थे. हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन के लिए जमानत मिली थी. वहीं, चुनाव होते ही 2 जून को फिर से जेल चले गए थे. लेकिन अब उन्हें 18 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है.
अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, "अदालत पर भरोसा है. केज़रीवाल जी को जमानत. सत्य की जीत". वहीं राज्य सभा सांसद संदीप पाठक ने भी एक्स पर लिखा, "जाको राखे साइयां, मारि न सके कोय . बाल न बांका करि सके, जो जग बैरी होय." यह भी पढ़ें : संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के पुराना किला में मनाएगा योग दिवस
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "पीएमएलए के मामलों में किसी भी तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इंतज़ार करना, पूरी न्याय व्यवस्था का दम घोट रहा था. निचली अदालतें भी समय पर न्याय दें, यह बहुत ज़रूरी था. हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाये, ये सुप्रीम कोर्ट का बोझ बेवजह बढ़ा रहा था."
आप नेता राघव चड्ढा ने भी खुशी जाहिर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं. ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है. अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से धन्यवाद."
गौरतलब है कि अदालत के गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके. अदालत ने ईडी के आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ज़मानत बांड को कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है.
अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल की जमानत दी. वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगी. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी. उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 21, 2024 08:35 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

