Anand Giri को जेल में नियमानुसार मिलेगी सुरक्षा

प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने नैनी केंद्रीय जेल के अधीक्षक को अखिल भारतीय अखाड़े परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के आरोपी आनंद गिरी को जेल मैनुअल और अन्य कानूनों के अनुसार सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.

आनंद गिरि, (फोटो क्रेडिट्स: YouTube)

प्रयागराज, 24 सितम्बर: प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने नैनी केंद्रीय जेल के अधीक्षक को अखिल भारतीय अखाड़े परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी (Narendra Giri) की मौत के आरोपी आनंद गिरी को जेल मैनुअल और अन्य कानूनों के अनुसार सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. आनंद गिरि ने गुरुवार को अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने जेल के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए खतरा होने का दावा किया था. यह भी पढ़े: योग गुरु से लेकर संत तक आरोपी Anand Giri की उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी

सीजेएम हरेंद्र नाथ ने आगे निर्देश दिया कि आनंद गिरी को अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा. अदालती कार्यवाही के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला सरकार के वकील (अपराध) गुलाब चंद्र अग्रहरी के अनुसार, सीजेएम ने आनंद गिरी के आवेदन की जांच की और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया. आनंद गिरि पर नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिनका शव 20 सितंबर को प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पुलिस सर्कल की सीमा के बाघंबरी मठ में एक कमरे की छत से लटका मिला था.

महंत ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा दो अन्य लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. बाद में, आनंद गिरी और दो अन्य के खिलाफ यहां जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद, आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद 22 सितंबर को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया. उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल में भेज दिया गया. इस मामले को अब सीबीआई ने जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया है.

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